
दूरसंचार विभाग ने बयान में कहा कि मोबाइल फोन की विशिष्ट पहचान संख्या आईएमईआई में छेड़छाड़ वाले उपकरणों का उपयोग, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम लेना या दूसरों को सिम सौंपना गंभीर उल्लंघन है और इसके दुष्परिणाम मूल ग्राहक पर भी लागू होंगे।
3 साल की कैद और 50 लाख का जुर्माना
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत मोबाइल उपयोगकर्ता की पहचान में मददगार आईएमईआई एवं अन्य तरीकों से छेड़छाड़ पर तीन वर्ष तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 किसी भी व्यक्ति को आईएमईआई को बदलने या ऐसे उपकरण का उपयोग करने, उत्पादन करने या रखने से रोकता है जिसमें आईएमईआई संख्या में बदलाव किया जा सकता है।
दूरसंचार विभाग ने मोबाइल उपकरणों के आईएमईआई नंबर की पुष्टि ‘संचार साथी’ पोर्टल या ऐप के माध्यम से करने की सलाह दी है। विभाग ने कहा कि सरकार ने दूरसंचार संसाधनों का गलत इस्तेमाल रोकने और सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित दूरसंचार पारिस्थितिकी तैयार करने के लिए सख्त बंदिशें लगाई हैं।
नागरिकों को निम्न चीजों से बचना चाहिए
छेड़छाड़ किए गए आईएमईआई नंबर वाले मोबाइल उपकरणों का उपयोग करना।
मॉडेम, मॉड्यूल, सिम बॉक्स आदि जैसे उपकरणों का उपयोग, खरीद या संयोजन करना, जिनमें कॉन्फ़िगर करने योग्य या छेड़छाड़ किए गए आईएमईआई हों।
नकली दस्तावेजों, धोखाधड़ी या छद्मवेश के माध्यम से सिम कार्ड प्राप्त करना।
अपने नाम पर खरीदे गए सिम कार्ड को अन्य लोगों को हस्तांतरित करना या सौंपना जो उनका दुरुपयोग कर सकते हैं।
ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट का उपयोग करना जो कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) या अन्य दूरसंचार पहचानकर्ताओं को संशोधित करते हैं।
नागरिक क्या करें
नागरिक https://ift.tt/RG48koO पर संचार साथी पोर्टल या ब्रांड नाम, मॉडल नाम और निर्माता की जानकारी प्रदर्शित करने वाले संचार साथी मोबाइल ऐप का उपयोग करके आईएमईआई विवरण सत्यापित कर सकते हैं। सरकार ने संचार साथी पहल भी लागू की है, जो नागरिकों को अपने मोबाइल कनेक्शन सत्यापित और सुरक्षित करने के लिए डिजिटल उपकरण प्रदान करती है। सरकार ने दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित दूरसंचार परितंत्र सुनिश्चित करने के लिए सख्त जांच व्यवस्था लागू की है। Edited by : Sudhir Sharma
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