
याचिका में उसने कुछ खातों और पोस्ट को ब्लॉक करने के केंद्र के निर्देशों को चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए देश के कानूनों का पालन करना होगा।
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यह केवल आईटी नियमों के साथ अधिनियम की धारा 69ए के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही जारी किया जा सकता है। एक्स ने केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल पर भी शामिल होने को भी चुनौती दी है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सूचना अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने के सरकारी अधिकारियों के अधिकार को चुनौती देने वाली ‘एक्स’ कॉर्प की याचिका खारिज की। एक्स कॉर्प की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं, इसे खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता है, इसका विनियमन आवश्यक है, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों जैसे मामलों में। Edited by : Sudhir Sharma
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