दूरसंचार विधेयक, 2023 में उपग्रह संचार कंपनियों को प्रशासनिक तरीके यानी बिना नीलामी के ही स्पेक्ट्रम आवंटन का प्रावधान किया गया है। एक सूत्र ने कहा कि उपग्रह संचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन केवल पॉइंट-टू-पॉइंट कनेक्शन के लिए किया जाएगा। यदि वे मोबाइल सेवा प्रदाताओं की तरह एक्सेस सेवा प्रदाताओं वाली सेवाएं देंगी तो फिर स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के माध्यम से ही होगा।
अपना नाम सामने न आने पर शर्त पर इस सूत्र ने कहा कि सरकार बाजार की गतिशीलता और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विधेयक में संशोधन करने के लिए ही तैयार रहेगी।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta
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